राजस्थान हाईकोर्ट ने सगाई टूटने के बाद दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार गुजरात निवासी व मुंबई इंडियंस के पूर्व आईपीएल क्रिकेटर शिवालिक शर्मा को जमानत दे दी है। जस्टिस चंद्रप्रकाश श्रीमाली की एकलपीठ में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश जोशी ने कहा कि शिवालिक व पीड़िता की सगाई वर्ष 2023 में हुई थी और शादी की तैयारियां चल रही थीं।
लेन-देन का रिकॉर्ड पेश किया
अधिवक्ता ने कहा कि इस दौरान दोनों ने आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाए। साथ ही वे कई बार मेहंदीपुर बालाजी, जयपुर व उज्जैन भी साथ गए। उन्होंने कहा कि पीड़िता ने समय-समय पर पैसे मांगे, जो शिवालिक ने उसके खाते में ट्रांसफर कर दिए। इन लेन-देन के स्क्रीनशॉट रिकॉर्ड में पेश किए गए।
कोर्ट ने दिए निर्देश
यह भी तर्क दिया गया कि आपसी सहमति से संबंध बने थे और बाद में संबंध खराब होने पर एफआईआर दर्ज कराई गई। कोर्ट ने तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शिवालिक को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके व दो जमानतदारों के साथ जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता प्रत्येक सुनवाई के दौरान निचली अदालत के समक्ष उपस्थित रहेगा।
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