पिछले चार महीनों से राजस्थान कैबिनेट की बैठक न होने के कारण राज्य में बड़े फैसले नहीं हो पा रहे हैं। हालाँकि, कुछ फैसलों के लिए मंत्रियों की सहमति सर्कुलेशन के ज़रिए ली गई है। लंबे समय से कैबिनेट बैठक न होने का कोई खास कारण नहीं बताया जा रहा है, लेकिन पिछली कैबिनेट बैठक 8 मार्च को हुई थी। अब अगली बैठक की तारीख अभी तय नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि बैठक में मुद्दों पर चर्चा के लिए 2 दर्जन से ज़्यादा प्रस्ताव कैबिनेट सचिवालय पहुँच चुके हैं। पिछली बैठक के फैसलों को भी पुष्टि के लिए रखा जाएगा। अगली बैठक में कई विभागों के कर्मचारियों के सेवा नियमों में संशोधन, भूमि आवंटन और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े बड़े प्रस्ताव शामिल होंगे।
भूमि आवंटन और शिक्षा से जुड़े प्रस्ताव...
1- राजस्व विभाग द्वारा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन (फतेहगढ़, रामगढ़, छतरगढ़)
2- स्वायत्त शासन विभाग द्वारा संस्थाओं और आदिवासी बालिका छात्रावासों को भूमि आवंटन आदिवासी बालिका छात्रावासों के लिए भूमि।
3- प्राध्यापक कृषि की शैक्षणिक योग्यता में संशोधन
4- उच्च शिक्षा विभाग के दो महाविद्यालयों के नाम में संशोधन एवं शहीदों के नाम पर नामकरण।
ऊर्जा क्षेत्र में संयुक्त उद्यम के माध्यम से निवेश बढ़ाने के मामले...
1- राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के 330 मेगावाट धौलपुर और 270.5 मेगावाट रामगढ़ गैस संयंत्र का गेल को हस्तांतरण।
2- राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम और गेल के बीच 750 मेगावाट सौर और 250 मेगावाट पवन परियोजना हेतु 50-50 अनुपात में संयुक्त उद्यम (ज्वाइंट वेंचर कंपनी)।
3- इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के साथ राज्य विद्युत उत्पादन निगम के 500 मेगावाट सौर संयंत्र की स्थापना, जिसके लिए एक उद्यम कंपनी का गठन किया जाना है।
4- 1000 मेगावाट सौर और 200 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना हेतु ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी।
सेवा नियमों में संशोधन, शिथिलता के मामले
1- कार्मिक विभाग से संबंधित राजस्थान सचिवालय सेवा नियम 1954 में संशोधन।
2- विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन के साथ-साथ रिक्तियों की संख्या में शत-प्रतिशत वृद्धि।
3- राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 62 एवं 67 में संशोधन तथा राजस्थान सिविल सेवा नियम 2017 में संशोधन।
4- संसदीय कार्य विभाग के विधानसभा सचिवालय के भर्ती एवं सेवा नियमों में संशोधन।
5- जल संसाधन विभाग में विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया एवं नियमों में संशोधन।
6- राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से संशोधन किया जाएगा।
7- पर्यटन विभाग में सहायक पर्यटन अधिकारी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के संबंध में नियमों में शिथिलता के प्रकरण।
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