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रसोई गैस सिलेंडर लेने का नियम बदला, NFSA और उज्ज्वला उपभोक्ताओं के लिए OTP वेरिफिकेशन जरूरी

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भविष्य में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और उज्ज्वला कनेक्शन धारकों को OTP बताने के बाद ही रसोई गैस सिलेंडर दिए जाएँगे। राज्य सरकार ने तेल कंपनियों (IOCL, BPCL और HPCL) को पत्र लिखकर इन उपभोक्ताओं को OTP के ज़रिए ही रिफिल देने को कहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार इन उपभोक्ताओं पर हर महीने करोड़ों रुपये की सब्सिडी वहन कर रही है।

विभाग के अतिरिक्त आयुक्त द्वारा लिखे गए पत्र में बताया गया है - सरकार NFSA कनेक्शन धारकों को प्रति सिलेंडर 450 रुपये की सब्सिडी देती है। राज्य में लगभग 70 लाख लाभार्थी परिवार हैं। उन्हें यह सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा, केंद्र सरकार उज्ज्वला कनेक्शन धारकों को 300 रुपये की सब्सिडी देती है। यह सब्सिडी इन कनेक्शन धारकों को DBT के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है। इस प्रकार यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि बुक किया गया रिफिल (सब्सिडी वाला सिलेंडर) लाभार्थी द्वारा ही करवाया गया है। उसे ही वह रिफिल मिल रहा है। इसके लिए, इन उपभोक्ताओं को डिलीवरी देते समय OTP नंबर लिया जाना चाहिए।

इसलिए जारी किए गए निर्देश

खाद्य आपूर्ति विभाग के सूत्रों के अनुसार, सरकार इन लाभार्थियों (एनएफएसए और उज्ज्वला कनेक्शन धारकों) को हर साल 12 सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। जब से इन कनेक्शन धारकों को सब्सिडी मिलनी शुरू हुई है, वे हर महीने रिफिल ले रहे हैं। जबकि सब्सिडी से पहले, प्रत्येक लाभार्थी की औसत वार्षिक रिफिल 6 से 9 के बीच होती थी।

ऐसे में, यह आशंका है कि अन्य लोग या गैस एजेंसी संचालक इन लाभार्थियों के नाम पर रिफिल बुक कर रहे हैं। उन रिफिल की कालाबाजारी हो रही है। इससे राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। क्योंकि रिफिल बुकिंग के बाद सरकार को सब्सिडी ट्रांसफर करनी पड़ती है। जबकि सिलेंडर लाभार्थी तक पहुँचने के बजाय, बाजार में उसकी कालाबाजारी हो रही है।

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