हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती-2023 पर लगी रोक हटाकर करीब 3415 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया। न्यायाधीश सुदेश बंसल ने बबीता बाई बैरवा व अन्य की याचिकाओं को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रश्न-उत्तर से जुड़े विवाद पर कोर्ट विषय विशेषज्ञ की भूमिका नहीं निभा सकता। ऐसे विवाद में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है। कोर्ट ने सितंबर 2024 में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।
यह था मामला
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस भर्ती के लिए 21 जनवरी 2024 को लिखित परीक्षा आयोजित की, 2 फरवरी 2024 को उत्तर कुंजी जारी की और आपत्तियां मांगी। इस पर करीब 89 प्रश्नों पर आपत्तियां प्राप्त हुई। बोर्ड ने 80 आपत्तियों को खारिज कर दिया, साथ ही 7 प्रश्न हटा दिए और दो प्रश्नों के उत्तर बदल दिए। 1 जुलाई 2024 को अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर परिणाम घोषित किया गया। याचिकाकर्ताओं ने 5 प्रश्नों को हाईकोर्ट में चुनौती दी।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 16 जनवरी 2023 को सूचना सहायक के 2730 पदों के लिए भर्ती जारी की थी। बाद में 27 जून 2024 को इसे बढ़ाकर 3415 पद कर दिया गया। 21 जनवरी 2024 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई और 2 फरवरी को प्राथमिक उत्तर कुंजी जारी कर आपत्तियां मांगी गई। कुल 89 प्रश्नों पर आपत्तियां प्राप्त हुई, जिनमें से बोर्ड ने 80 आपत्तियों को खारिज कर दिया, सात प्रश्न हटा दिए और दो के उत्तर बदल दिए।यह फैसला उन लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए राहत भरी खबर लेकर आया है, जो लंबे समय से इस भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे। परीक्षा और परिणाम को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, वह अब कोर्ट के फैसले से दूर हो गई है।
कोर्ट ने बोर्ड की ओर से की गई कार्रवाई और विशेषज्ञों की राय के आधार पर लिए गए निर्णयों को सही ठहराया है। साथ ही स्पष्ट किया है कि कोर्ट तकनीकी प्रश्नों में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जब तक कि प्रक्रिया में कोई गंभीर त्रुटि या अनियमितता न हो। ऐसे में अब जबकि कानूनी अड़चन दूर हो गई है, चयन बोर्ड जल्द ही नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू करेगा। जिससे योग्य अभ्यर्थियों को समय पर रोजगार मिल सकेगा। इस निर्णय से अभ्यर्थियों और प्रशासन दोनों को बड़ी राहत मिलेगी।
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