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NHAI ने FASTag यूजर्स को दी राहत! वार्षिक पास धारकों के लिए नियम हुए आसान, जाने क्या हुए बदलाव

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एनएचएआई ने वार्षिक पास का उपयोग करने वाले वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है। अब तक, क्षतिग्रस्त फास्टैग उपलब्ध न होने पर, दूसरे फास्टैग में ट्रांसफर की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। हालाँकि, वार्षिक फास्टैग पास वालों के लिए, एनएचएआई ने नियमों में ढील देते हुए कहा है कि अगर किसी का वार्षिक फास्टैग पास क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसे पोर्ट किया जा सकता है।

इसके लिए, एनएचएआई ने टोल-फ्री नंबर 1033 पर संपर्क करने या भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (आईएचएमसीएल) को annualpass@ihmcl.com पर ईमेल करने का विकल्प दिया है।वाहन चालकों के फास्टैग आमतौर पर विंडशील्ड क्षतिग्रस्त या टूटने पर क्षतिग्रस्त होते हैं। वार्षिक पास एक वर्ष के लिए वैध होते हैं। इसलिए, एनएचएआई ने वार्षिक पास का उपयोग करने वाले वाहन चालकों को यह छूट दी है।

फास्टैग वार्षिक पास सुविधा इसी वर्ष लागू की गई थी
एनएचएआई ने इस वर्ष 15 अगस्त को फास्टैग वार्षिक पास सुविधा शुरू की थी। यह सुविधा राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर स्थित टोल प्लाजा पर लागू की गई है। वाहन चालक वार्षिक पास प्राप्त कर बिना रुके टोल प्लाजा से गुजर सकते हैं।

राजस्थान के इन टोल बूथों पर वार्षिक पास सुविधा उपलब्ध
राजस्थान के नौ टोल बूथों पर फास्टैग वार्षिक पास सुविधा उपलब्ध है। यह सुविधा जयपुर, टोंक, झालावाड़, कोटा, राजसमंद, पाली और सिरोही जिलों के टोल बूथों पर उपलब्ध है।

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