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जयपुर में स्पा सेंटरों के मालिक फटाफट जान ले सरकार का ये बड़ा आदेश, अबी नहीं कर सकेंगे ये काम

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राजधानी जयपुर में स्पा सेंटरों की आड़ में देह व्यापार की शिकायतें मिलने के बाद एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. रामेश्वर सिंह ने स्पा चलाने वालों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देशों के अनुसार सभी स्पा सेंटरों को इसका पालन करना अनिवार्य होगा।

दिशा-निर्देशों के अनुसार, पुरुष और महिला स्पा सेंटर परिसर के अलग-अलग हिस्सों में होंगे। दोनों के प्रवेश द्वार अलग-अलग होंगे और दोनों का स्पष्ट रूप से सीमांकन किया जाएगा। किसी भी तरह का कोई अंतर्संबंध नहीं होगा। बंद दरवाजों के पीछे स्पा और मसाज सेवाएं नहीं दी जाएंगी। कमरे के दरवाजों के अंदर कोई कुंडी या बोल्ट नहीं होना चाहिए।

स्पा और मसाज प्रतिष्ठान के बाहरी दरवाजे हमेशा काम के घंटों के दौरान खुले रखे जाएंगे। परिसर का उपयोग आवासीय उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा। कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कई अन्य बिंदुओं का पालन करना भी जरूरी है।

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