उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने अपनी सगी बेटी से रेप करने के मामले में आरोपी पिता को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार का जुर्माना लगाया है। अदालत ने पीड़िता के साथ यौन उत्पीड़न करने, गाली-गलौज और धमकाने के आरोप में पिता को दोषी पाया।
अगर आरोपी जुर्माना नहीं दे पाया तो उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
जानिए पूरा मामला
अभियोजन पक्ष का कहना है कि आरोपी अनुराग की पत्नी की 2010 में मौत हो गई थी। बाद में उसने दूसरी शादी कर ली। पहली पत्नी से जन्मी 13 वर्षीय बेटी के साथ दुराचार न हो, इसके लिए उसकी मौसी ने उसका पालन-पोषण शुरू कर दिया। बाद में नाबालिग बेटी को उसका पिता जबरदस्ती अपने साथ वापस ले गया।
नशे में टुल्ल था पिता
पिता के घर पर रहने के दौरान 2019 को आरोपी की अपनी दूसरी पत्नी से लड़ाई हो गई। गुस्से में वह अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई। उस रात आरोपी शराब पीकर घर आया और नशे में अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने लगा। लड़की चिल्लाई लेकिन उसे बचाने वाला वहाँ कोई नहीं था। पिता ने उसके साथ बलात्कार किया। बाद में लड़की ने पूरी बात अपनी मौसी को बताई। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। मामले में सजा का ऐलान किया गया है।
You may also like
कहीं भी, कभी भी आ जाती है गैस या फार्ट? जानिए इसकी असली वजह और पेट को बिल्कुल शांत करने का आयुर्वेदिक तरीकाˏ
उदयपुर में रेव पार्टी और वेश्यावृत्ति के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई
आज का मेष राशिफल, 24 जुलाई 2025 : सुख भाव में चंद्रमा का गोचर आज लाभदायक होगा
नंदी के कान में ऐसे बोलनी चाहिए अपनी मनोकामना, जान लें सही तरीका तभी मिलेगा फलˏ
शख्स ने बैंक में फोन कर कहा- मैं एयरपोर्ट बना रहा हूं, फटाफट लोन दो. जब खाते में आए 1 अरब रुपये तो उड़ गए सबके होशˏ