गाजियाबाद, 17 सितंबर . सीबीआई अदालत, गाजियाबाद के विशेष न्यायाधीश ने आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में वरिष्ठ पासपोर्ट अधीक्षक दीपक चंद्र की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया. ये वरिष्ठ पासपोर्ट अधीक्षक उस समय गाजियाबाद के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में तैनात थे और वर्तमान में Mumbai के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में तैनात हैं.
अदालत ने Wednesday को Mumbai में तैनात वरिष्ठ पासपोर्ट अधीक्षक दीपक चंद्र की दो संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया.
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने इस साल 24 मार्च को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. आरोप है कि आरोपी लोक सेवक ने जांच अवधि अर्थात 30 जुलाई 2018 से 30 सितंबर 2024 के दौरान 85,06,900 रुपए (146.43 प्रतिशत ) की आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी.
जांच के दौरान आरोपी के आवासीय परिसर की तलाशी ली गई, जिसमें लगभग 60 लाख रुपए की भारी मात्रा में बेहिसाब नकदी, अचल संपत्तियों में निवेश का विवरण और साथ ही विभिन्न बड़े खर्चों का विवरण बरामद हुआ.
जांच में यह भी पता चला कि आरोपी लोक सेवक ने अपनी ज्ञात आय से अधिक 2 अचल संपत्तियों, यानी गाजियाबाद राज नगर एक्सटेंशन में 1 आवासीय फ्लैट और गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 1 व्यावसायिक दुकान में निवेश किया था. सीबीआई के अनुरोध पर अदालत ने उपर्युक्त संपत्तियों की कुर्की के लिए अंतरिम आदेश जारी किया.
–
डीकेपी/
You may also like
नौ सौ चूहे खाकर, बिल्ली हज को चली... पीएम मोदी के संबोधन पर आगबबूला हुए खरगे, विपक्ष बोला- एकतरफा क्रेडिट ले गए
फिलिस्तीन कभी नहीं बनेगा देश... यूके, कनाडा के फैसले पर भड़के बेंजामिन नेतन्याहू, लगा दिया बड़ा आरोप
अमेरिका से जारी व्यापार वार्ता के बीच पीएम मोदी ने की 'मेड इन इंडिया' की बात
Gold Holdings: भारत की महिलाओं के पास ये कौन सा खजाना? 6 पाकिस्तान खरीद लेंगी, अमेरिका-जर्मनी समेत 5 देशों से ज्यादा
Jolly LLB 3: बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत, पहले वीकेंड में कमाए 52.50 करोड़