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दिल्ली बीएमडब्ल्यू एक्सीडेंट केस : पुलिस ने सबूतों को नष्ट और छुपाने की धारा एफआईआर में जोड़ी

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New Delhi, 15 सितंबर . दिल्ली Police ने कैंट इलाके में हुए बीएमडब्ल्यू एक्सीडेंट केस में बड़ा एक्शन लिया है. Monday को दिल्ली Police ने आरोपी बीएमडब्ल्यू कार चालक के खिलाफ First Information Report में सबूतों को नष्ट और छुपाने की धारा भी जोड़ी है. इस मामले में दिल्ली Police ने धारा 105, 125बी, 281 और 238 के तहत First Information Report दर्ज की.

दिल्ली Police के अनुसार, बीएमडब्ल्यू कार चालक के खिलाफ First Information Report में बीएनएस 238 धारा को जोड़ा गया है.

Police सूत्रों ने बताया कि एक्सीडेंट स्पॉट से अस्पताल की दूरी 19 किलोमीटर है. आरोपी पीड़ित को नजदीक के अस्पताल नहीं, बल्कि 19 किलोमीटर दूर अस्पताल में लेकर गया. मुखर्जी नगर इलाके में वह अस्पताल है, जहां पीड़ित को लाया गया. दावा है कि यह अस्पताल आरोपी के किसी जानकार का है.

Police अधिकारियों ने पुष्टि की कि जिस न्यूलाइफ अस्पताल में नवजोत सिंह और उनकी पत्नी भर्ती थे, वह दुर्घटनास्थल से लगभग 17 किलोमीटर दूर है, जबकि कई अस्पताल घटनास्थल के नजदीक थे. दंपति के बेटे ने अपने माता-पिता को इतने दूर स्थित अस्पताल में भर्ती कराने के फैसले पर सवाल उठाए हैं.

बता दें कि दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास एक बीएमडब्ल्यू कार ने एक बाइक को टक्कर मारी थी, जिसमें बाइक सवार नवजोत सिंह की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं.

नवजोत सिंह, वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में उप सचिव के पद पर कार्यरत थे. बताया जाता है कि Sunday शाम को वे बंगला साहिब गुरुद्वारा से अपनी बाइक पर घर लौट रहे थे, जब यह दुर्घटना हुई.

दिल्ली Police के अनुसार, बीएमडब्ल्यू कार को गगनप्रीत नाम की महिला चला रही थी, जबकि उसका पति बगल की सीट पर बैठा था. हादसे की सूचना पर जब Police टीम घटनास्थल पर पहुंची, तो बीएमडब्ल्यू कार पलटी हुई थी और बाइक डिवाइडर के पास खड़ी थी. फिलहाल, दिल्ली Police की जांच जारी है.

डीसीएच/एबीएम

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