शिवपुरी: नगर पालिका अध्यक्ष और भाजपा नेत्री गायत्री शर्मा के पुत्र रजत शर्मा के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। एक युवती ने नगर पालिका अध्यक्ष के पुत्र रजत शर्मा के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले के बाद नगर पालिका अध्यक्ष के पुत्र ने जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लगाया था लेकिन कोर्ट ने अग्रिम जमानत का आवेदन निरस्त कर दिया है। फरार है आरोपी रजत शर्मा दुष्कर्म मामले में मंगलवार को नगर पालिका अध्यक्ष के पुत्र की अग्रिम जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी है। शिवपुरी नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा के पुत्र रजत शर्मा पर एक युवती ने शादी का झांसा देकर सालों तक दैहिक शोषण किए जाने का आरोप लगाया। उसके खिलाफ कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। उस शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपित रजत शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इसके बाद से आरोपित रजत शर्मा फरार है। गिरफ्तारी नहीं होने पर उठ रहे सवाल दैहिक शोषण के उक्त मामले में पुलिस ने 30 अप्रैल को एफआईआर दर्ज कर ली थी। पुलिस सामान्य रूप से दुष्कर्म या दैहिक शोषण के आरोपित को एफआईआर दर्ज करने के पहले या फिर तत्काल बाद गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन इस मामले में आरोपी 13 दिन बाद भी फरार चल रहा है। ऐसे में आरोपित की गिरफ्तारी को लेकर शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। न्यायालय में युवती ने किया अग्रिम जमानत का विरोध आरोपी रजत शर्मा ने अपने एडवोकेट विजय तिवारी के माध्यम से 07 मई 2025 को न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन दिया था, जिस पर 09 मई को सुनवाई हुई। इस दौरान पीड़िता स्वयं न्यायालय में हाजिर हुई। पीड़िता बोली-आरोपित और उसके परिवार से मेरी जान को खतरा है।वहीं, अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता धीरज जामदार ने न्यायालय में कहा कि अभी अनुसंधान पूरा नहीं हुआ है। साथ ही आरोपित का मेडिकल टेस्ट भी नहीं हुआ है। विवेचना अपूर्ण होने के कारण अग्रिम जमानत देना उचित नहीं होगा। न्यायालय ने अधिवक्ताओं के तथ्यों को सुनने के बाद रजत शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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शिवपुरी नगर पालिका अध्यक्ष के बेटे की हो सकती है गिरफ्तारी, युवती ने दर्ज कराया है रेप केस
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