नई दिल्ली: केंद्र सरकार के NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर है। जो केंद्रीय कर्मचारी 31 मार्च 2025 या उससे पहले रिटायर हुए हैं वे अब UPS (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) के तहत कुछ और फायदे पा सकते हैं। यह फायदा NPS से मिलने वाले फायदों के अलावा होगा। मतलब NPS के फायदे तो मिलेंगे ही, साथ में UPS के तहत भी कुछ और फायदे मिल सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में यह जानकारी दी।
इसके लिए जरूरी है कि उन्होंने कम से कम 10 साल तक नौकरी की हो। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी है तो उनके पति या पत्नी भी ये फायदे ले सकते हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि रिटायर हुए कर्मचारियों को एरियर भी मिलेगा। इस पर PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) की दर से ब्याज भी मिलेगा। अगर कोई कर्मचारी या उसका जीवनसाथी यह दावा करना चाहता है, तो उसके लिए आखिरी तारीख 30 जून 2025 है।
कितना फायदा मिलेगा?इस स्कीम के अनुसार, जो कर्मचारी UPS को चुनते हैं, उन्हें एक बार में कुछ पैसे मिलेंगे। यह पैसा उनकी आखिरी सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) का दसवां हिस्सा होगा। यह हर छह महीने की नौकरी के लिए मिलेगा। इसके अलावा, उन्हें हर महीने कुछ और पैसे भी मिलेंगे। यह पैसा UPS के हिसाब से तय होगा। इसमें महंगाई राहत (DR) भी शामिल होगी। लेकिन, NPS से मिलने वाली पेंशन की रकम इसमें से कम कर दी जाएगी।
UPS में कितनी पेंशन?वित्त मंत्रालय ने जनवरी में यूपीएस को शुरू किया था। इस स्कीम में यह वादा किया गया है कि रिटायर होने के बाद कर्मचारियों को उनकी आखिरी 12 महीनों की औसत सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर आपकी आखिरी 12 महीनों की औसत सैलरी 50,000 रुपये थी, तो आपको हर महीने 25,000 रुपये पेंशन मिलेगी। यूपीएस उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो एनपीएस में शामिल हैं और जो इस स्कीम को चुनते हैं।
कैसे करना होगा आवेदन?एनपीएस से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को यूपीएस के फायदे के लिए 30 जून 2025 तक आवेदन करना होगा। मंत्रालय ने इसके लिए दो तरीके बताए हैं। पहला तरीका है ऑफलाइन। इसमें आपको अपने Drawing and Disbursing Officer (DDO) के पास जाना होगा। वहां आपको एक फॉर्म भरना होगा। दूसरा तरीका है ऑनलाइन। इसके लिए आपको वेबसाइट npscra.nsdl.co.in/ups.php पर जाना होगा। वहां आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा।
इसके लिए जरूरी है कि उन्होंने कम से कम 10 साल तक नौकरी की हो। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी है तो उनके पति या पत्नी भी ये फायदे ले सकते हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि रिटायर हुए कर्मचारियों को एरियर भी मिलेगा। इस पर PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) की दर से ब्याज भी मिलेगा। अगर कोई कर्मचारी या उसका जीवनसाथी यह दावा करना चाहता है, तो उसके लिए आखिरी तारीख 30 जून 2025 है।
कितना फायदा मिलेगा?इस स्कीम के अनुसार, जो कर्मचारी UPS को चुनते हैं, उन्हें एक बार में कुछ पैसे मिलेंगे। यह पैसा उनकी आखिरी सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) का दसवां हिस्सा होगा। यह हर छह महीने की नौकरी के लिए मिलेगा। इसके अलावा, उन्हें हर महीने कुछ और पैसे भी मिलेंगे। यह पैसा UPS के हिसाब से तय होगा। इसमें महंगाई राहत (DR) भी शामिल होगी। लेकिन, NPS से मिलने वाली पेंशन की रकम इसमें से कम कर दी जाएगी।
UPS में कितनी पेंशन?वित्त मंत्रालय ने जनवरी में यूपीएस को शुरू किया था। इस स्कीम में यह वादा किया गया है कि रिटायर होने के बाद कर्मचारियों को उनकी आखिरी 12 महीनों की औसत सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर आपकी आखिरी 12 महीनों की औसत सैलरी 50,000 रुपये थी, तो आपको हर महीने 25,000 रुपये पेंशन मिलेगी। यूपीएस उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो एनपीएस में शामिल हैं और जो इस स्कीम को चुनते हैं।
कैसे करना होगा आवेदन?एनपीएस से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को यूपीएस के फायदे के लिए 30 जून 2025 तक आवेदन करना होगा। मंत्रालय ने इसके लिए दो तरीके बताए हैं। पहला तरीका है ऑफलाइन। इसमें आपको अपने Drawing and Disbursing Officer (DDO) के पास जाना होगा। वहां आपको एक फॉर्म भरना होगा। दूसरा तरीका है ऑनलाइन। इसके लिए आपको वेबसाइट npscra.nsdl.co.in/ups.php पर जाना होगा। वहां आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा।
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