अगर आप सोने के आभूषण खरीदना और घर में रखना पसंद करते हैं तो आपको इनकम टैक्स विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। नियमों का पालन न करने पर आपको कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
सोना खरीदते वक्त पक्का बिल लेना जरूरीसोना या सोने के आभूषण खरीदते समय हमेशा पक्का बिल लें। इस बिल को सुरक्षित रखें क्योंकि जरूरत पड़ने पर आपको विभाग को सोने का सही स्रोत बताना पड़ सकता है। अगर आप संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं तो आपका सोना जब्त किया जा सकता है।
घर में कितना सोना रख सकते हैं?सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने घर में सोना रखने के लिए निम्नलिखित सीमा निर्धारित की है:
- शादीशुदा महिला: 500 ग्राम तक
- अविवाहित महिला: 250 ग्राम तक
- पुरुष: 100 ग्राम तक
यदि आप इस लिमिट से अधिक सोना घर में रखते हैं तो विभाग आपसे पूछताछ कर सकता है।
सालाना आय की जानकारी छिपाना गैरकानूनीअपनी आय को कभी न छिपाएं। खेती की आय या बचत से खरीदा गया सोना टैक्स फ्री होता है, लेकिन पूछने पर आपको इसका स्रोत बताना होगा। विरासत में मिले सोने पर भी टैक्स देय नहीं होता। हालांकि घर में रखे हुए सोने की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को देना जरूरी है।
सोना बेचने पर टैक्स के नियमअगर आप सोना 3 साल से अधिक समय तक रखने के बाद बेचते हैं तो इससे प्राप्त लाभ पर आपको 20% टैक्स देना होगा, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। यदि आप 3 साल से पहले ही बेच देते हैं तो लाभ आपकी वार्षिक आय में जोड़ा जाएगा, जिस पर टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा।
महत्वपूर्ण बातें:- पक्का बिल हमेशा रखें
- सोने का स्रोत स्पष्ट रखें
- तय सीमा से अधिक सोना रखने पर कार्रवाई संभव
- आय की सही जानकारी आयकर विभाग को दें
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