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Mukhyamantri Kanya Vivah Mandap Yojana: बिहार की नई ग्रामीण विवाह योजना के लिए कैसे करें आवेदन? जानें पात्रता और आवश्यक दस्तावेज

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pc: news24online

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना' को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने योजना के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया है। गरीब ग्रामीण परिवारों की बेटियों की शादी समारोहों में सहयोग देने के उद्देश्य से शुरू की गई इस कल्याणकारी योजना को मतदाताओं को लुभाने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एक्स हैंडल पर खबर साझा करते हुए कहा, "आज कैबिनेट ने 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना' को मंजूरी दे दी है। पंचायतों में विवाह मंडपों के निर्माण के लिए 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।" इस योजना के तहत राज्य सरकार 8000 पंचायतों में विवाह मंडपों का निर्माण कराएगी। साथ ही, विवाह मंडपों का संचालन जीविका दीदियों द्वारा किया जाएगा। 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना' से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को काफी लाभ होगा।

कौन हैं पात्र?

बिहार का निवासी होना चाहिए
दुल्हन की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
दूल्हे की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, विवाह के समय, दूल्हा और दुल्हन के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए, जो EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) श्रेणी में आती है
रिपोर्ट बताती है कि दुल्हन की केवल पहली शादी ही पात्र है।
पुनर्विवाह या विधवा होने पर कथित तौर पर छूट दी गई है

आवश्यक मुख्य दस्तावेज़

रिपोर्ट के अनुसार, दूल्हा और दुल्हन से आवश्यक दस्तावेज़ों में शामिल हैं: जन्म प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक (IFSC और खाता विवरण के साथ), आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र (निर्दिष्ट सीमा के भीतर), निवास प्रमाण पत्र, BPL/राशन कार्ड और हाल ही में पासपोर्ट आकार की तस्वीरें।

आवेदन कैसे करें?

अपने ब्लॉक/RTPS कार्यालय या पंचायत में जाएँ।
आवेदन पत्र प्राप्त करें।
डॉक्यूमेंट अटैच करें और जमा करें।

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