इंटरनेट डेस्क। केन्द्र सरकार की ओर से अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए अल्पसंख्यकों के पासपोर्ट नियमों को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार ने इन देशों से भारत आए अल्पसंख्यकों के पासपोर्ट नियमोंमें बदलाव किया गया है।
गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। इसके तहत 31 दिसंबर 2024 से पहले इन तीन देशों से भारत आने वाले अल्पसंख्यकों को पासपोर्ट दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। वो बिना पासपोर्ट के भी देश में रह सकते हैं।
खबरों के अनुसार, केन्द्रीय गृह मंत्रालय का नया आदेश इन तीनों देशों से आए 6 अल्पसंख्यकों - हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के लोगों पर लागू होगा। अगर यह लोग दिसंबर 2024 से पहले भारत में आए हैं, तो ये बिना पासपोर्ट के देश में ठहर सकते हैं।
वहीं 1959 से 30 मई 2003 तक नेपाल, भूटान और तिब्बत से भारत आए लोगों को विदेशी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास अपना नाम रजिस्टर करवाना होगा, इसके बाद वह भी भी बिना पासपोर्ट के देश में रह सकते हैं।
PC:aajtak
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