सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (6 मई, 2025) को उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा की सरकारों को एनसीआर क्षेत्र में आने वाले इलाकों में पटाखों पर "सख्ती से" प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर अवमानना का मामला दर्ज किया जाएगा।
जस्टिस अभय एस ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने सरकारों से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (ईपीए) के तहत एक निर्देश जारी करने को कहा, जिसमें एनसीआर क्षेत्र में आने वाले इलाकों में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और भंडारण, जिसमें ऑनलाइन डिलीवरी भी शामिल है, पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।
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