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खेल मंत्रालय ने बदली सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा! आरटीआई के दायरे से बाहर हुआ बीसीसीआई

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खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक के आरटीआई प्रावधान में संशोधन किया है, जिसके दायरे में केवल वे संस्थाएँ आएंगी जो सरकारी अनुदान और सहायता पर निर्भर हैं। इससे बीसीसीआई को बड़ी राहत मिलेगी। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने 23 जुलाई को लोकसभा में यह विधेयक पेश किया था, जिसके प्रावधान 15(2) में कहा गया है कि 'किसी मान्यता प्राप्त खेल संस्था को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के तहत अपने कार्यों, कर्तव्यों और शक्तियों के प्रयोग के संबंध में एक सार्वजनिक प्राधिकरण माना जाएगा।'

बीसीसीआई के लिए आरटीआई एक जटिल मुद्दा रहा है, जिसने लगातार इसका विरोध किया है क्योंकि बोर्ड अन्य राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) की तरह सरकारी सहायता पर निर्भर नहीं है। विधेयक में संशोधन ने इन शंकाओं को दूर कर दिया है। 'संशोधित प्रावधान एक सार्वजनिक प्राधिकरण को एक ऐसे संगठन के रूप में परिभाषित करता है जो सरकारी धन या सहायता पर निर्भर है। इस संशोधन के साथ, सार्वजनिक प्राधिकरण की एक स्पष्ट परिभाषा है।'

बीसीसीआई एनएसएफ के रूप में पंजीकृत होगा

सूत्र ने कहा, "अगर ऐसा नहीं होता, तो यह एक अस्पष्ट क्षेत्र होता जिसके कारण विधेयक अटक जाता या अदालतों में चुनौती दी जाती। इसलिए, सार्वजनिक धन से जुड़ी कोई भी बात आरटीआई के दायरे में आएगी।" उन्होंने आगे कहा, "भले ही कोई राष्ट्रीय महासंघ सरकारी सहायता न ले रहा हो, अगर उसे अपने टूर्नामेंटों के आयोजन या संचालन में किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता मिली है, तो उस पर सवाल उठाया जा सकता है। सरकारी सहायता केवल धन के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि बुनियादी ढाँचे के संदर्भ में भी होती है।"

बीसीसीआई ने पहले कहा था कि वह इस पर टिप्पणी करने से पहले विधेयक का अध्ययन करेगा। जब यह विधेयक कानून बन जाएगा, तो बीसीसीआई को खुद को एनएसएफ के रूप में पंजीकृत कराना होगा क्योंकि क्रिकेट 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में टी20 प्रारूप में पदार्पण करने जा रहा है। इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण है, जिसके पास एक सिविल कोर्ट जैसी शक्तियाँ होंगी और वह चयन से लेकर चुनाव तक, महासंघों और एथलीटों से संबंधित विवादों का निपटारा करेगा।

विवादों के निपटारे के लिए एक विशेष न्यायालय का प्रावधान
एक बार स्थापित होने के बाद, न्यायाधिकरण के निर्णयों को केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकेगी। यह विधेयक प्रशासकों के लिए आयु सीमा के मुद्दे पर कुछ छूट प्रदान करता है, जिससे 70 से 75 वर्ष की आयु के लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति मिलती है, यदि संबंधित अंतर्राष्ट्रीय निकायों के नियम और विनियम इसकी अनुमति देते हैं। राष्ट्रीय खेल संहिता ने चुनाव लड़ने की आयु सीमा 70 वर्ष निर्धारित की थी।

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