रांची, 15 जुलाई (Udaipur Kiran) । पूर्व पार्षद शबाना खान के पति रिंकू खान की हत्या के जुर्म में जेल में बंद मुर्शीद अयूब को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने मंगलवार को मुर्शीद अयूब की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उसे जमानत दे दी है। अयूब को रांची सिविल कोर्ट से उम्रकैद की सजा हुई थी।
अयूब की याचिका पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय और अम्बुज नाथ की खंडपीठ में सुनवाई हुई। उसकी ओर से अधिवक्ता कौशिक सरखिल ने बहस की। वहीं, अधिवक्ता निखिल चटर्जी ने अयूब की जमानत याचिका का विरोध किया। उसने दलील दी कि निचली अदालत ने उसे दोषी करार दिया है, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
उल्लेखनीय है कि पैसे के लेनदेन को लेकर पूर्व पार्षद शबाना खान के पति रिंकू की 23 मार्च 2022 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रांची सिविल कोर्ट ने इस केस में अयूब सहित हैदर अली और फिरदौस उर्फ बबलू को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
—————
(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे
You may also like
पंजाब में पिछली सरकारों ने बेअदबी की घटनाओं पर एक्शन नहीं लिया : अमन अरोड़ा
शुभांशु शुक्ला की सफल वापसी पर पिता ने भगवान को कहा शुक्रिया, रक्षा मंत्री से की बात
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 97वां स्थापना दिवस कार्यक्रम, शिवराज सिंह चौहान करेंगे उद्घाटन
भाजपा नेताओं को नहीं दिख रहे झारखंड में विकास के कार्य : सोनाल
राजगढ़ः खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की दो जगह कार्रवाई, दुकान से 33 बोरियों में रखा चावल जब्त,गोदाम सील