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भूमि अतिक्रमण मामले में केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी को हाई कोर्ट से राहत,एसआईटी जांच पर रोक

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बेंगलुरु, 19 जून (Udaipur Kiran) । कर्नाटक हाई कोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी के खिलाफ भूमि अतिक्रमण के आरोपों की जांच के लिए गठित विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की जांच पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति ई.एस. इंदिरेश की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्रीय मंत्री द्वारा उनके खिलाफ एसआईटी जांच को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति ई. एस. इंदिरेश की अध्यक्षता वाली पीठ ने जारी किया, जो कुमारस्वामी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के आरोपों की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की सरकार की कार्रवाई को चुनौती दी थी। पीठ ने दस्तावेजों की समीक्षा के बाद कहा कि सरकार ने विशेष जांच दल के गठन के संबंध में अधिसूचना जारी नहीं की है। वह अधिसूचना जारी किए बिना एसआईटी गठन के आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगा रही है और सुनवाई स्थगित कर रही है।

केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि औपचारिक सरकारी अधिसूचना के बिना एसआईटी का गठन अवैध है। उन्होंने अदालत से मामले के संबंध में एसआईटी द्वारा की गई सभी कार्रवाइयों को अमान्य घोषित करने का आग्रह किया। वरिष्ठ वकील उदय होला और एन.वी. निशांत ने केंद्रीय मंत्री की ओर से कोर्ट के समक्ष दलीलें पेश कीं।

मामला केतगनहल्ली गांव में सर्वे नंबर 8, 9, 10, 16 और 79 पर 14.04 एकड़ सरकारी जमीन पर कथित अतिक्रमण से जुड़ा है। मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी में सर्वे, सेटलमेंट और भूमि अभिलेख संयुक्त निदेशक, अतिरिक्त बेंगलुरू क्षेत्रीय आयुक्त, तहसीलदार सदस्य और तहसीलदार ग्रेड-2 सदस्य सचिव हैं। एसआईटी के गठन का आदेश 28 जनवरी को जारी किया गया था और इसे तीन महीने में अपनी जांच पूरी करने का आदेश दिया गया है।

केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने अपने खिलाफ लगे आरोपों का खंडन करते हुए आरोप लगाया था कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार करीब 14 एकड़ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के आरोपों को लेकर उन्हें निशाना बनाने की कोशिश कर रही है।

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(Udaipur Kiran) / राकेश महादेवप्पा

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