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कृषि रक्षा रसायनों का विक्रय करते समय कृषक को बिल देना अनिवार्य : जिला कृषि रक्षा अधिकारी

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कानपुर, 27 जून (Udaipur Kiran) । समस्त कीटनाशी विक्रेताओं द्वारा कृषि रक्षा रसायनों का विक्रय करते समय बिल व कैश मेमों कृषकों को अनिवार्य रूप से दिया जाय एवं ग्रो सेफ फूड अभियान के अन्तर्गत सम्बंधित बैनर व पोस्टर की फ्रेमिंग कर अपने प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर चस्पा कर अनिवार्य करें। यह बातें शुक्रवार को जिला कृषि रक्षा अधिकारी सलीमुद्दीन ने सभी पंजीकृत कीटनाशी विक्रेताओं को निर्देशित करते हुए कही।

जिला कृषि रक्षा अधिकारी सलीमुद्दीन ने कहा कि कीटनाशक का व्यापार करने के लिए अपने प्रतिष्ठान पर ओनर द्वारा जिस कम्पनी अथवा थोक विक्रेता से कृषि रक्षा रसायन क्रय किया जाता है। उससे सम्बंधित कम्पनी अथावा थोक विक्रेता से बिल अनिवार्य रूप से लिया जाय एवं अपने पास सुरक्षित रखें ताकि निरीक्षण के समय निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा बिल मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जा सके। समस्त कीटनाशी विक्रेता केवल उन्ही कीटनाशी रसायनों की खरीद व बिक्री करेंगे जिनका प्राधिकारपत्र (पी.सी.) उनके कीटनाशी लाइसेंस पर अंकित हो ।

उन्होंने कहा कि कृषि रक्षा रसायन के साथ अन्य उत्पाद की जबरन टैगिंग तथा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर विक्रय न किया जाय। साथ ही यह भी निर्देशित किया है कि सभी विक्रेताओं के द्वारा स्टॉक रजिस्टर तथा विक्रय रजिस्टर एवं कैश मेमो पूर्ण कर प्रतिष्ठान पर रखना अनिवार्य है। प्रतिष्ठान पर प्रतिबंधित रसायनों की बिक्री पूर्णतः वर्जित है। यदि कोई भी विक्रेता प्रतिबंधित रसायनों की बिक्री करता पाया जाता है तो सम्बंधित के विरूद्ध कीटनाशी अधिनियम-1968 एवं 1971 नियमावली में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। जिसके लिए सम्बंधित विक्रेता स्वयं उत्तरदायी होगें।

(Udaipur Kiran) / मो0 महमूद

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