वाराणसी,28 मई . लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी में दाखिल परिवाद न्यायालय ने खारिज कर दिया. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) नीरज कुमार त्रिपाठी की कोर्ट ने परिवाद पत्र पोषणीय न होने के कारण निरस्त कर दिया . मंगलवार शाम कोर्ट के निर्णय के बाद याची अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने कहा कि इस आदेश को चुनौती देते हुए वे अब जिला जज की अदालत में याचिका दाखिल करेंगे.
अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने अदालत में एक याचिका दाखिला की थी. उन्होंने याचिका के जरिए आरोप लगाया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इसी साल 21 अप्रैल को अमेरिका के दौरे पर गए थे. उन्होंने अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ संवाद में विवादित बयान दिया था. यहां राहुल गांधी ने भगवान राम को ‘पौराणिक’ बताया था और उस युग पर बताई जाने वाली कहानियों को काल्पनिक कहा था. अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ‘राम द्रोही’ हैं . राहुल गांधी ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाकर देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है. पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने भी राम मंदिर का विरोध किया था और अब राहुल गांधी विदेश में जाकर भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं. अधिवक्ता ने न्यायालय से मांग किया कि राहुल गांधी के इस बयान पर केस दर्ज किया जाए. जिला और सत्र न्यायालय की एमपी—एमएलए कोर्ट ने आवेदन देखने के बाद 19 मई की तिथि मुकर्रर की थी. उस दिन सुनवाई हुई और कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व रख लिया था.
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/ श्रीधर त्रिपाठी
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