रांची, 29 मई (हि स) . झारखंड हाई कोर्ट ने ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन (आजसू) कार्यालय में अगलगी मामले के दो आरोपितों को जमानत दे दी है. धनबाद के बहुतचर्चित आशाकोठी कोलयरी से जुड़े एक मामले में आजसू कार्यालय में आग लगा दी गई थी. इस मामले के दो आरोपितों की जमानत पर गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की कोर्ट ने वीरेंद्र यादव और राजकुमार यादव को जमानत दे दी है . वीरेंद्र यादव 4 फरवरी 2025 से तथा राजकुमार यादव 9 अप्रैल 2025 से इस मामले में जेल में है.
आरोप है कि एक मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नेता कारू यादव को गिरफ्तार करने के लिए धनबाद पुलिस गई थी. इस दौरान कारू यादव के समर्थकों से पुलिस के साथ झड़प हुई थी. इसी दौरान आजसू कार्यालय में आग लगा दी गई थी. मामले को लेकर धनबाद के मधुबन थाना में कांड संख्या 3/2025 दर्ज की गई है.
—————
/ विकाश कुमार पांडे
You may also like
BJP ने कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद के अनुच्छेद 370 वाले बयान की कि सराहना, कहा- थरूर की तरह उन पर भी हमला...
पहलगाम में जान गंवाने वाले कानपुर के शुभम द्विवेदी के परिजनों से मिले पीएम मोदी, तस्वीरें आईं सामने
मप्रः स्नातक-स्नातकोत्तर तथा एनसीटीई पाठयक्रमों के लिये ऑनलाइन प्रवेश तिथि में वृद्धि
जल गंगा संवर्धन अभियानः शुरुआती बारिश में ही नव निर्मित खेत तालाब हुए लबालब
सतीकुंड में योग पार्क तैयार