उज्जैन, 26 जून (Udaipur Kiran) । अवैध संबंधों की शंका में पत्नि की हत्या करनेवाले 32 वर्षीय हत्यारे को माननीय न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी बिरला ग्राम,नागदा का रहनेवाला है।
एडीओपी कुलदीपसिंह भदौरिया ने गुरुवार को बताया कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,जिला उजैन ने यह मामला विरलतम से विरलतम मानते हुए आरोपी वाहिद को फांसी की सजा से दण्डित किया है। उन्होने बताया कि 25 मार्च,24 को फरियादी फरहान ने नागझिरी थाना,उज्जैन में जाकर शिकायत की थी कि उसके पिता वाहिद लाला और मां संजीदा बी के बीच आए दिन किसी न किसी बात पर विवाद होता है। 25 मार्च,24 को प्रात: 11 बजे पिता वाहिद ने कहाकि तुम अपनी बहनों को लेकर एटलस चौराहा निवासी नानी के घर जाओ मैं तुम्हारी अम्मी को मोटर साइकिल पर लेकर आता हूं। मैं अपनी बहनों को ेलेकर ई-रिक्शा से निकला। इधर रास्ते में ही मुझे चाची मीना ने मोबाइल फोन लगाकर कहाकि शरीफ लाला के घर के सामने तेरे पिता वाहिद ने तेरी अम्मी को देशी कट्टे से गोली मार दी है और वह मोटर साइकिल से फरार हो गया है। वहीं के लोग अम्मी को अस्पताल ले गए,जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। प्रकरण में पैरवी लोक अभियोजक मिश्रीलाल चौधरी ने की।
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(Udaipur Kiran) / ललित ज्वेल
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