मुरादाबाद, 04 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . जिले के सदर कोतवाली में 17 साल पहलेबिजली चोरी के मामले में Saturday को विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) अंचल लवानिया की अदालत ने आरोपित हरिओम शर्मा को दोषी करार दिया है. अदालत ने हरिओम पर 5.35 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है. अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि दोषी अर्थदंड की धनराशि अदा नहीं करेगा तो उसे छह माह का कारावास भुगतना होगा.
सदर कोतवाली में 17 साल पहले टाउन हाल बिजली घर के अवर अभियंता केवी शर्मा ने केस दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने बताया कि वह अपनी टीम के साथ 25 सितम्बर 2007 में कंजरी सराय में बिजली चेकिंग करने गए थे. एक परिसर में देखा गया कि किरायेदार हरिओम शर्मा ने परिसर में लगे बिजली मीटर में कट लगाकर बिजली चोरी कर रखी है. पुलिस ने इस मामले में जांच की लेकिन परिसर स्वामी और किरायेदार हरिओम अपने पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं दे पाए. इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) अंचल लवानिया की अदालत में चली.
सरकार की ओर अधिवक्ता सरोज सैनी ने पक्ष रखा और आरोपित को सजा व अर्थदंड दिलाने की दलीलें दीं. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद Saturday को फैसला सुनाया. अदालत ने आदेश ने हरिओम को दोषी करार देते हुए 5.35 लाख रुपये का अर्थदंड दिया हैं अगर अर्थदंड जमा नहीं करेगा तो दोषी को छह माह की सजा भुगतनी होगी.
(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल
You may also like
IND vs PAK : वनडे में टीम इंडिया ने बनाए रिकॉर्ड, लगातार 12वीं जीत के साथ कायम रखा अजेय रिकॉर्ड
बीसीआइ प्लेटिनम की मासिक बैठक में नए पदाधिकारियों ने संभाला पदभार
अशोक मुंडा बने केंद्रीय सरना समिति के प्रधान महासचिव
ICU वार्ड में लगी भीषण आग! जयपुर SMS अस्पताल में 6 मरीजों की जान गई, अन्य गंभीर रूप से घायल
बिहार में पति का अनोखा बंटवारा: दो पत्नियों के बीच हुआ समझौता