काठमांडू, 5 जून (Udaipur Kiran) । हत्या के आरोपित माओवादी पार्टी के उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटा को नेपाल सरकार के द्वारा माफी दिए जाने के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश भी दिया है।
बुधवार को कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए गंभीर प्रकार के आपराधिक मामले में सरकार द्वारा छूट दिए जाने का निर्णय सही नहीं होने की बात कहते हुए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति प्रदान की है। अदालत के इस आदेश के बाद माओवादी उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटा के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाने का रास्ता साफ हो गया है।
माओवादी के द्वारा दस वर्षों तक चलाए गए सशस्त्र युद्ध के समय अग्नि सापकोटा पर काभ्रे जिला के अर्जुन लामा को शारीरिक प्रताड़ना देते हुए उसकी हत्या का आदेश देने का आरोप है। करीब 20 वर्ष पहले हुए इस हत्याकांड के बाद मृतक अर्जुन लामा के माता-पिता ने माओवादी नेता अग्नि सापकोटा को नामजद अभियुक्त बताते हुए उनके खिलाफ जिला अदालत में मुकदमा दायर किया था।
देश में दूसरी बार माओवादी की सरकार डा बाबूराम भट्टराई के नेतृत्व में बनने के बाद सापकोटा के हत्या के मुकदमे को आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय किया गया था। सरकार के इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया था जिस पर बुधवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।
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(Udaipur Kiran) / पंकज दास
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