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देहरादून में होर्डिंग और यूनीपोल में टेंडर पर सरकार और नगर निगम से जवाब तलब

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नैनीताल, 30 जून (Udaipur Kiran) । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून नगर निगम में 2013 से 2023 तक हुए होर्डिंग और यूनिपोल टेंडरों में भारी अनियमितताओं के मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और नगर निगम को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र एवं न्यायामूर्ति आलाेक मेहरा की खंडपीठ ने दिया।

उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता व सामाजिक कार्यकर्ता अभिनव थापर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर आराेप लगाया कि दस वर्षों के दौरान 300 करोड़ रुपए की धांधली की गई है। याचिका में कहा गया है कि इस मामले में उसने पूर्व में भी हाईकोर्ट में अपील की थी तब हाईकोर्ट ने सरकार को नगर निगम की चार सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। लेकिन सरकार ने हाईकोर्ट में बिना कोई रिपोर्ट दाखिल किए जांच ही बंद करवा दी थी। याचिका में कहा गया है कि 2019 में नगर निगम ने एक समिति बनाई थी, जिसने 325 अवैध होर्डिंग की रिपोर्ट दी किंतु आज तक यह नहीं बताया गया कि अवैध होर्डिंग में लिप्त कंपनी कौन थीं और उनकी ओर से अवैध राजस्व वसूली पर नगर निगम ने क्या कार्यवाही की। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 जुलाई की तिथि नियत की है।

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(Udaipur Kiran) / लता

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