भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है कि 1 मई 2025 से सभी नियामित संस्थाओं को PRAVAAH पोर्टल के माध्यम से ही रेगुलेटरी मंजूरियों, लाइसेंसों और अनुमतियों के लिए आवेदन करना होगा। 28 अप्रैल 2025 को जारी एक आधिकारिक बयान में RBI ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य देश की वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ाना, प्रक्रियाओं को तेज करना और प्रशासनिक कार्यों को अधिक कुशल बनाना है।
PRAVAAH पोर्टल का महत्व
PRAVAAH, जिसका अर्थ है Platform for Regulatory Application, Validation and Authorization, एक सुरक्षित वेब-आधारित पोर्टल है जिसे RBI ने 28 मई 2024 को लॉन्च किया था। इसका मुख्य उद्देश्य सभी प्रकार की रेगुलेटरी एप्लिकेशन को एक ही स्थान पर लाना है, जिससे प्रक्रियाएं अधिक सुगम और पारदर्शी बन सकें।
ऑनलाइन आवेदन की अनिवार्यता
RBI ने जानकारी दी है कि अब तक लगभग 4,000 आवेदन PRAVAAH पोर्टल के माध्यम से सफलतापूर्वक प्रोसेस किए जा चुके हैं। हालांकि, कई संस्थाएं अभी भी ऑफलाइन आवेदन का सहारा ले रही थीं, जिससे कार्यप्रणाली में असमानता और पारदर्शिता की कमी आ रही थी। इस समस्या को हल करने के लिए RBI ने PRAVAAH पोर्टल के अनिवार्य उपयोग का निर्णय लिया है।
कौन-कौन सी संस्थाएं होंगी प्रभावित?
इस नए नियम के तहत, निम्नलिखित संस्थाओं को PRAVAAH पोर्टल के माध्यम से सभी प्रकार के आवेदन करने होंगे:
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (जैसे कि Small Finance Banks, Local Area Banks, Regional Rural Banks)
- शहरी सहकारी बैंक
- राज्य सहकारी बैंक
- केंद्रीय सहकारी बैंक
- अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित)
- प्राइमरी डीलर
- पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर
- क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां
यूजर्स के लिए सहायता
PRAVAAH पोर्टल पर उपयोगकर्ताओं के लिए एक विस्तृत यूजर मैनुअल, FAQs और वीडियो ट्यूटोरियल्स उपलब्ध हैं, जो उन्हें प्रक्रिया को समझने और फॉर्म भरने में मदद करेंगे। RBI का यह कदम भारत की रेगुलेटरी व्यवस्था को डिजिटल दिशा में आगे बढ़ाने और सुशासन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
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